Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती: जेल मैनुअल सुधार पर सरकार को 30 दिन का समय

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जेल मैनुअल में सुधार और कैदियों की स्थिति से संबंधित मामले में सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार से जेल मैनुअल के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी. इसे भी पढ़ें -रांची">https://lagatar.in/ranchi-dto-inspected-school-vans-in-dhurva-issued-notices-to-many/">रांची

DTO ने धुर्वा में स्कूल वैनों की जांच की, कई को नोटिस जारी
सरकार की ओर से क्या कहा गया सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने कोर्ट को बताया कि जेल मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार है और इसे 30 दिनों के भीतर नोटिफाई कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसे कैबिनेट से पास कराने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी. कोर्ट का आदेश खंडपीठ ने सरकार को समय प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 जून निर्धारित की है. कोर्ट ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के 17 जनवरी 2025 के एक जजमेंट के आलोक में अब तक झारखंड में जेल मैनुअल बनाने के संबंध में जानकारी मांगी थी. क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी राज्यों के लिए एक मॉडल जेल मैनुअल बनाने का निर्देश दिया है. इस आदेश के तहत झारखंड सरकार को भी जेल मैनुअल में सुधार करना है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जेल मैनुअल फाइनलाइज नहीं किए जाने पर गृह सचिव को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था. इसे भी पढ़ें -खड़गे">https://lagatar.in/kharge-attacked-said-modi-neither-attended-the-all-party-meeting-nor-went-to-kashmir/">खड़गे

हुए हमलावर, कहा, मोदी न सर्वदलीय बैठक में पहुंचे, न कश्मीर गये

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही