Vinit Abha Upadyay Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के JMFC (ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास) अशोक कुमार के आदेश पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उनका आदेश रद्द कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि JMFC का आदेश कानून को दरकिनार कर दिया गया प्रतीत होता है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि JMFC अशोक कुमार को लॉ की बेसिक जानकारी नहीं है और इन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है. इसलिए वे हर रविवार ज्यूडिशल एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग लें.
रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी-इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत, नहीं जानते लॉ
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