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रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी-इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत, नहीं जानते लॉ

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 Vinit Abha Upadyay  Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के JMFC (ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास) अशोक कुमार के आदेश पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उनका आदेश रद्द कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि JMFC का आदेश कानून को दरकिनार कर दिया गया प्रतीत होता है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि JMFC अशोक कुमार  को लॉ की बेसिक जानकारी नहीं है और इन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है. इसलिए वे हर रविवार ज्यूडिशल एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग लें.

आदेश की कॉपी रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशल कमिश्नर को भेजी गयी 

हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश की कॉपी रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशल कमिश्नर को भी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के माध्यम से भेजी है. उन्हें यह निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के इस आदेश का अनुपालन कर रिपोर्ट दी जाये. दरअसल यह मामला इश्तेहार जारी करने के आदेश को रद्द करने से जुड़ा हुआ है. रांची JMFC के कोर्ट ने राहुल कुमार राय के खिलाफ इश्तेहार जारी करने का आदेश पारित कर दिया था. जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. इस मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अंकित अपूर्व ने बहस की. [wpse_comments_template]

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