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झारखंड आवास बोर्ड ने 277 लोगों को भेजा नोटिस, 15 दिन में बैंक-शोरूम हटाने का निर्देश

Ranchi: झारखंड आवास बोर्ड ने रांची के 277 लोगों को नोटिस भेजकर अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया है. बोर्ड ने आवंटियों और अतिक्रमणकारियों को 15 दिन का समय दिया है. इस दौरान अगर वे कब्जा नहीं हटाते हैं तो प्रशासन की मदद से उन्हें हटाया जाएगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा. आवास बोर्ड के टारगेट पर मुख्य रूप से वे लोग हैं जिन्हें आवासीय यूज के लिए बोर्ड ने जमीन दी थी, लेकिन उन्होंने जगह व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को दे दी है. हरमू-अरगोड़ा रोड में आवास बोर्ड की जमीन पर दर्जनों बैंक, वाहनों के शोरूम और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं. इसके अलावा आवास बोर्ड के मकान और जमीन पर अवैध कब्जा किये लोगों को भी 15 दिन में कब्जा छोड़ना होगा और जुर्माना भी भरना होगा. इसे भी पढ़ें–सिल्ली,">https://lagatar.in/degree-college-will-open-soon-in-silli-khijri-kolebira-tundi-gomia-rsp-2-150-posts-created/">सिल्ली,

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आखिरी नोटिस, अब कार्रवाई होगी

आवास बोर्ड कब्जा हटाने के बाद आवंटियों से एग्रीमेंट कॉपी से 50 फीसदी जुर्माना वसूलेगा. यानी जिस रेट में जमीन आवंटित की गई थी उसकी 50 फीसदी राशि जुर्माना के रूप में ली जाएगी. आवास बोर्ड ने 15 दिन पहले भी नोटिस भेजा था, लेकिन अबतक कब्जा नहीं हटाया गया है. यह आखिरी नोटिस है इसके बाद बोर्ड कार्रवाई करेगा.

आवंटियों को भरना होगा जुर्माना

रांची के साथ-साथ राज्य के चारों डिविजन में आवास बोर्ड की यह कार्रवाई चल रही है. राज्यभर में बोर्ड के करीब 1000 प्लॉट पर अवैध कब्जा है. वहीं 1050 प्लॉट ऐसे हैं जो आवासीय यूज के लिए आवंटित किये गये थे, लेकिन दशकों से इस जमीन पर व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है. रांची के हरमू और अरगोड़ा में आवास बोर्ड के सैकड़ों प्लॉट को आवंटियों ने बड़े-बड़े व्यवसायियों को किराये पर दे रखा है. बोर्ड की कार्रवाई से व्यवसायी तो अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर निकल जाएंगे, लेकिन आवंटियों को जुर्माने की भारी-भरकम रकम चुकानी पड़ेगी. इसे भी पढ़ें–नये">https://lagatar.in/displeasure-with-only-200-chambers-in-the-new-high-court-building-hc-lawyers-in-the-mood-for-agitation-called-11-gb-meeting-lagatarnews/">नये

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