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आधुनिक कंपनी के MD महेश अग्रवाल को HC से मिली जमानत

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Ranchi: आधुनिक कंपनी के निदेशक महेश अग्रवाल की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने महेश अग्रवाल को ज़मानत की सुविधा प्रदान की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगन मुखौपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में महेश अग्रवाल की बेल पिटिशन पर सुनवाई हुई थी. सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख  लिया था. महेश अग्रवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें एनआईए ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था. ज़मानत की शर्तें NIA की विशेष कोर्ट तय करेगी. इसे भी पढ़ें - घाटशिला">https://lagatar.in/ghatshila-anganwadi-workers-and-assistants-demonstrated-in-front-of-the-block-office/">घाटशिला

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उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप 

बता दें कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है. वहीं रांची एनआईए की विशेष अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आरोपियों ने हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी.  इसी मामले के आरोपी दिनेश केडिया को देश की शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है. इसे भी पढ़ें - कॉमन">https://lagatar.in/congress-leader-cm-leader-opposition-board-corporation-jmm-common-minimum-programme-jmm-workers-in-charge-avinash-pandey-national-party-congress/">कॉमन

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