Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने फहीम खान द्वारा पेरोल के लिए दाखिल की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है. फहीम खान के अधिवक्ता लुकेश कुमार ने अदालत में पक्ष रखते हुए 2 महीने की पेरोल दिये जाने का आग्रह किया. लेकिन अदालत ने सिर्फ एक दिन की पेरोल की मंजूरी दी है. अदालत ने पुलिस को यह निर्देश दिया कि पेरोल के दौरान सुरक्षा के बीच फहीम खान को लाया और ले जाया जाये. हाईकोर्ट से पेरोल की मंजूरी मिलने के बाद अब फहीम खान अपने बच्चों की शादी में शामिल हो पाएगा.
इसे भी पढ़ें- SAR के दस्तावेज गायब होने पर हाईकोर्ट नाराज, मुख्य सचिव को निर्देश, अपने स्तर से देखें मामला
बता दें कि गैंग ऑफ वासेपुर के फहीम खान ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. फहीम खान ने अदालत से पेरोल पर रिहा करने की गुहार लगाई थी. डॉन फहीम खान अपने बच्चों की शादी में शामिल होना चाहता है. इसलिए उसने अदालत से पेरोल दिए जाने की गुहार लगाई है. फहीम खान की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई. गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरगना डॉन फहीम खान जमशेदपुर के घाघीडीह कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहा है.
इसे भी पढ़ें-प्रिंस खान की फिर पुलिस को चुनौती -पब्लिक प्लेस पर कश्मीरी सेव बरसाएंगे