Ranchi: माइनिंग लीज मामले में दायर जनहित याचिका में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High court) ने सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने दो सप्ताह के भीतर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि रांची डीसी छवि रंजन ने उन्हें अपने घर पर बुलाकर डराया. इस पर अदालत ने अधिवक्ता से कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है. इस मामले में Chief Minister समेत अन्य उच्च पदस्थ लोगों को पार्टी बनाया गया है. अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी को नोटिस जारी किया है. अधिवक्ता राजीव कुमार ने इस बारे में बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खनन विभाग के क्रियाकलाप पर मौखिक टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि माइनिंग डिपार्टमेंट में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. इसे भी पढ़ें -बेउर">https://lagatar.in/action-on-14-officers-who-took-care-of-bahubali-anant-singh-in-beur-jail-12-prisoners-were-also-removed/">बेउर
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माइनिंग लीज मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, सीएम को नोटिस

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