Ranchi: झारखंड के नवनियुक्त सहायक आचार्यों के लिए राहत भरी खबर है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बकाया वेतन भुगतान में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए नया आदेश जारी किया है.
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दरअसल, 15 अप्रैल को जारी आवंटन आदेश के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के स्थापना व्यय मद में ₹22,52,29,81,700 की राशि आवंटित की गई थी. लेकिन उस आदेश की एक शर्त के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा 15 नवंबर 2000 से पूर्व के बकाया वेतन का भुगतान केवल प्राथमिक शिक्षा निदेशक के विशेष आदेश के बाद ही किया जाना था. इसी कारण विभिन्न जिलों में वर्ष 2025-26 में नवनियुक्त सहायक आचार्यों के कार्यकाल का वेतन भुगतान लंबित हो गया था.
विभागीय सचिव ने इस मामले की लगातार समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए. इसके बाद निदेशालय ने नया आदेश जारी कर पूर्व आदेश की संबंधित शर्त को नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान के मामले में अप्रभावी कर दिया है.
नए आदेश के अनुसार अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सभी नवनियुक्त सहायक आचार्यों के बकाया वेतन एवं अन्य देय राशि का भुगतान वर्तमान में उपलब्ध आवंटित राशि से किया जा सकेगा. हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान तक ही सीमित रहेगी.
साथ ही सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDOs) को निर्देश दिया गया है कि वे वेतन भुगतान करते समय विभाग द्वारा पूर्व में जारी अन्य सभी नियमों एवं दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.
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