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झारखंड हाईकोर्ट का आदेश : CBI करे नेशनल गेम्स घोटाले की जांच

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Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय खेल घोटाला की जांच से सम्बंधित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 34वें राष्ट्रीय खेल में हुए घोटाले की जांच अब सीबीआइ करेगी. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने यह आदेश दिया है. इस मामले की जांच CBI से करवाने के लिए सेंटर फ़ोर आरटीआइ के पंकज यादव ने याचिका दाखिल की थी. बता दें कि झारखंड में वर्ष 2010 में 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था.आयोजन समिति की तरफ से 28.38 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे. अदालत ने 8 अप्रैल को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. सोमवार को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला सुनाया है. इसे भी पढ़ें - हजारीबाग">https://lagatar.in/international-ram-navami-in-hazaribagh-police-force-deployed-in-large-numbers/">हजारीबाग

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फिलहाल इस मामले की जांच ACB कर रही है

फ़िलहाल 34वें राष्ट्रीय  खेल घोटाले की जांच ACB कर रही है. ACB ने वर्ष  2010 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. आयोजन समिति के अध्यक्ष आरके आनंद, महासचिव एसएम हासमी, तत्कालीन खेल निदेशक पीसी मिश्रा, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक और अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का गम्भीर आरोप लगा है. हाईकोर्ट द्वारा अब नेशनल गेम्स घोटाले की जांच का ज़िम्मा CBI को दिए जाने से उक्त सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती है. इसे भी पढ़ें - हजारीबाग">https://lagatar.in/international-ram-navami-in-hazaribagh-police-force-deployed-in-large-numbers/">हजारीबाग

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