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भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
कैबिनेट में झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए उन्हें जमीन देने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. इसके तहत स्थानीय निवासियों को 3 डिसमिल तक जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी. शहरी क्षेत्र के स्लम एरिया में पहले से ही आवास मुहैया कराने का प्राविधान लागू है. इसे भी पढ़ें - पर्व-त्यौहारों">https://lagatar.in/there-will-be-no-trading-in-the-stock-market-for-four-consecutive-days-from-today-due-to-festivals/">पर्व-त्यौहारोंको लेकर आज से लगातार चार दिनों तक शेयर बाजार में नहीं होगी ट्रेडिंग
शव को पैतृक स्थान तक सरकार पहुंचाएगी
राज्य में मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष बनाया गया है. इस प्रस्ताव को भी हेमंत कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है. इसके तहत प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में प्रवासी श्रमिकों की मौत होने पर उसके शव को पैतृक स्थान तक सरकार पहुंचाएगी. साथ ही आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी. इसके लिए 10 लाख रूपए सरकार खर्च करेगी. वहीं मृत्यु या स्थाई अपंगता पर पंजीकृत प्रवासी मजदूर के आश्रितों को 2 लाख और अपंजीकृत को डेढ़ लाख, दुर्घटना में दो आंख या दो अंगों की हानि होने पर पंजीकृत मजदूरों को दो लाख और अपंजीकृत को डेढ़ लाख तथा एक आंख या एक अंग की हानि होने पर क्रमश: 1 लाख व 75,000 का भुगतान किया जाएगा. इसे भी पढ़ें - ठेकेदार">https://lagatar.in/contractors-union-warns-karnataka-cm-in-suicide-case-take-action-in-15-days-otherwise-work-will-stop/">ठेकेदारसंघ ने आत्महत्या मामले में दी कर्नाटक सीएम को चेतावनी, 15 दिनों में कार्रवाई करें, नहीं तो काम बंद कर देंगे [wpse_comments_template]

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