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दो सचिव स्तर के अधिकारियों ने कंटेम्पर ऑफ़ कोर्ट किया है
दरअसल झारखंड हाईकोर्ट द्वारा संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए माना था कि दो सचिव स्तर के अधिकारियों ने कंटेम्पर ऑफ़ कोर्ट किया है. याचिककर्ता के वकील द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक़ झारखंड हाईकोर्ट ने सचिव वंदना दादेल और राजेश शर्मा को यह निर्देश दिया है कि अगर दो सप्ताह के अंदर संस्कृत शिक्षकों नियुक्ति के सम्बंध में कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाए. अगर ऐसा नहीं किया गया तो उक्त दोनों अधिकारियों के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस के द्विवेदी की कोर्ट में हुई थी. इसे भी पढ़ें - जामताड़ा">https://lagatar.in/jamtara-20-20-lakh-compensation-to-the-families-of-the-deceased-of-trikut-ropeway-accident-irfan/">जामताड़ा: त्रिकुट रोप-वे हादसा के मृतक परिवारों को मिले 20-20 लाख मुआवजा- इरफान
याचिकाकर्ता ने संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है.
बता दें कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया था कि हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित शख्स की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जानी है. इस पर अदालत ने राज्य सरकार को समय देते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया था. लेकिन राज्य सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया. उसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना वाद याचिका दायर की है. इसे भी पढ़ें - जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-the-shortage-of-drinking-water-started-the-water-tank-of-ghagidih-jail-chowk-is-quenching-the-thirst-of-half-a-dozen-settlements/">जमशेदपुर: पेयजल की किल्लत शुरू, घाघीडीह जेल चौक की पानी टंकी बुझा रही आधा दर्जन बस्तियों की प्यास

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