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शेल कंपनी मामला: HC ने नहीं दिया है ED को CM एवं उनके करीबियों की कंपनी की जांच का निर्देश

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Vinit Upadhyay Ranchi: शेल कंपनी से जुड़े मामले में पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई थी. इस मामले में शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की थी. याचिका में हेमंत सोरेन उनके भाई बसंत सोरेन समेत अन्य पारिवारिक सदस्यों और करीबियों द्वारा शेल कम्पनी बनाकर अवैध कमाई को वैध कमाई के रूप में दिखाए जाने का आरोप लगाया गया था. हाईकोर्ट में हुई सुनवाई से संबंधित आदेश की कॉपी अपलोड कर दी गयी है. [caption id="attachment_299958" align="aligncenter" width="955"]https://lagatar.in/wp-content/uploads/2022/04/211.jpg"

alt="" width="955" height="1600" /> हाईकोर्ट का ऑर्डर[/caption] 22 अप्रैल को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान क्या आदेश पारित हुआ है, यह इस ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है. अदालत द्वारा जारी आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं है कि ED यानी प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक सदस्यों की कंपनियों की जांच कर जवाब दाखिल करना है.

पढ़ें क्या है हाईकोर्ट का आदेश

  • हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी को पार्टी बनाया गया है. अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता (ASGI) को यह निर्देश दिया है कि वह रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी से याचिका में लगे आरोपों की जानकारी लें.
  • झारखंड सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में भी ऐसी ही एक जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी. वह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था. उस मामले में अदालत ने प्रार्थी पर जुर्माना लगाते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी थी.
  • अदालत अब इस मामले की सुनवाई 13 मई को करेगी. अगली सुनवाई तक कोर्ट ने WP (PIL) नंबर 4218/2013 के दस्तावेज भी मांगे हैं.
बता दें कि इस केस की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में 22 अप्रैल को हुई थी. जिसके बाद जनहित याचिका करने वाले शिव शंकर शर्मा के अधिवक्ता राजीव कुमार ने मीडिया को यह जानकारी दी थी कि कोर्ट ने ED और रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को हेमंत सोरेन एवं उनके पारिवारिक सदस्यों की कंपनियों की जांच कर जवाब देने का निर्देश दिया है. वहीँ उसी दिन झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा था कि इस मामले में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं. हाईकोर्ट ने ED को कोई निर्देश नहीं दिया है. इसे भी पढ़ें-शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-29-april-fraud-with-tourism-department-builders-eye-on-land-cheshire-road/">शाम

की न्यूज डायरी।।29 अप्रैल।। पर्यटन विभाग के साथ धोखाधड़ी।चेशायर रोड की भूमि पर बिल्डर की नजर। दिल्ली पुलिस चीफ राकेश अस्थाना फिर सुर्खियों में। 2 मई तक उत्तर व मध्य में चलेगी भीषण लू। बिहार के अलावा कई वीडियो।।
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