Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

सोनू और विनीत को बेल के लिए करना होगा इंतज़ार, 18 अप्रैल को HC सुनाएगा फैसला

Advertisement
Advertisement
Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट से व्यवसायी सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को ज़मानत के लिए इंतज़ार करना होगा. हाईकोर्ट ने उक्त दोनों आरोपियों की ओर से दाखिल ज़मानत अर्ज़ी पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दोनों की ज़मानत याचिका पर अपना फ़ैसला सुनाने के लिए 18 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. इसे भी पढ़ें - आधुनिक">https://lagatar.in/jharkhand-news-adhunik-company-md-mahesh-aggarwal-gets-bail-from-hc/">आधुनिक

कंपनी के MD महेश अग्रवाल को HC से मिली जमानत

18 अप्रैल को सुनाया जायेगा फैसला 

पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने व्यवसायी सोनू अग्रवाल एवं अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि निर्धारित की थी. प्रार्थी अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनिंदर सिंह, झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, ऋषभ कुमार और अर्पण मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा था. प्रार्थी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में सुनवाई हुई. इसे भी पढ़ें - घाटशिला">https://lagatar.in/ghatshila-anganwadi-workers-and-assistants-demonstrated-in-front-of-the-block-office/">घाटशिला

: आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने प्रखंड कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन

प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप

बता दें कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है. हाईकोर्ट अब क्या फैसला सुनाता है यह देखना महत्वपूर्ण है. इसे भी पढ़ें - कॉमन">https://lagatar.in/congress-leader-cm-leader-opposition-board-corporation-jmm-common-minimum-programme-jmm-workers-in-charge-avinash-pandey-national-party-congress/">कॉमन

मिनिमम प्रोग्राम तो छोड़िए, 27 माह में पूरी 20 सूत्री व बोर्ड- निगम तक नहीं बांट पायी कांग्रेस [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही