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11 जिलों में शिक्षक नियुक्ति मामला : हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जिनकी अनुशंसा हो चुकी है उनकी 8 सप्ताह मे करें नियुक्ति

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Ranchi : 11 जिलों में शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने ग़ैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया है. गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा और देवघर ग़ैर अनुसूचित जिल है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने 8 सप्ताह में 11 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि जिनकी अनुशंसा की गई है, उनकी नियुक्ति जल्द किया जाये. इसे भी पढ़ें -कॉमन">https://lagatar.in/congress-leader-cm-leader-opposition-board-corporation-jmm-common-minimum-programme-jmm-workers-in-charge-avinash-pandey-national-party-congress/">कॉमन

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परिणाम जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाये

अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जिनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, उनका परिणाम जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाये. कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका लंबित नहीं है. इसलिए सरकार नियुक्ति पर यह कह कर रोक नहीं लगा सकती. हाईकोर्ट के इस आदेश से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. इसे भी पढ़ें -सरकार">https://lagatar.in/passengers-are-hanging-in-the-air-in-ropeway-for-22-hours-due-inefficiency-government-raghuvar-das/">सरकार

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