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हाईकोर्ट ने पूछा - सहायक लोक अभियोजक बहाली प्रक्रिया का विज्ञापन किन परिस्थितियों में रद्द किया गया?

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में सहायक लोक अभियोजक की बहाली प्रक्रिया रद्द करने के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा है कि किन परिस्थितियों में विज्ञापन रद्द किया गया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में अलग से काउंटर एफ़िडेविट दायर करे. अब इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. JPSC की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें - HC">https://lagatar.in/jharkhand-news-hc-asked-what-action-was-taken-against-the-then-police-station-in-charge-of-chutia/">HC

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अगली सुनवाई 2 मई को होगी

प्रार्थी राकेश कुमार और विमल कुमार झा के द्वारा सहायक लोक अभियोजक बहाली रद्द किए जाने के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. प्रार्थियों ने अपनी याचिका में कहा कि बहाली प्रक्रिया रद्द किया जाना ग़लत है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की कोर्ट में हुई. अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 2 मई को होना निर्धारित हुआ है. तब तक राज्य सरकार को काउंटर एफिफेविट दायर करना है. इसे भी पढ़ें - पाकिस्तान">https://lagatar.in/pakistans-pm-shahbaz-sharif-wrote-a-letter-to-pm-modi-demanding-solution-of-other-issues-including-kashmir/">पाकिस्तान

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