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अब अस्पताल शव को नहीं बना सकेंगे बंधक, स्वास्थ्य विभाग का निर्देश जारी

Ranchi :   झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब अस्पताल किसी भी हालत में शव को बंधक नहीं बना पायेंगे. स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर केंद्र के इस निर्देश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2025/05/Untitled-23-5.jpg"

alt="" width="600" height="400" /> क्या है नया नियम नये नियम के तहत, अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु के बाद बिल का भुगतान नहीं होने पर भी शव नहीं रोका जा सकता है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों की शिकायतों को सुलझाने एवं चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पेशेंट राइट एवं रेस्पांसिबिलिटी चार्टर को लागू किया है.
क्या है गाइडलाइन - अस्पतालों को मरीजों के शव को यथाशीघ्र और सम्मानपूर्वक ढंग से परिजनों को सौंपना होगा. - किसी भी कारण से शव को रोका नहीं जा सकता है. - सभी अस्पतालों में पेशेंट राइट एवं रेस्पांसिबिलिटी चार्टर को प्रदर्शित करना होगा.

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