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शेल कंपनी PIL पर शुक्रवार को सुनवाई, जानिए HC ने क्यों कहा, मामला कल सूचीबद्ध है तो आज बात नहीं होनी चाहिए

Ranchi: सीएम के करीबियों द्वारा शेल कंपनियां चलाने और सीएम को खनन लीज आवंटित किये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर कल शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई होगी. प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने दोनों याचिकाएं दायर की है. इसे भी पढ़ें :  झारखंड">https://lagatar.in/relief-to-rahul-gandhi-from-jharkhand-high-court-upheld-next-hearing-on-june-27/">झारखंड

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हाईकोर्ट याचिकाओं को वैध मानते हुए मेरिट पर सुनवाई कर रहा है

सरकार ने दोनों याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं बताया था और इसकी वैधता पर सुनवाई करने को कहा था. हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करने के बाद दोनों याचिकाओं को वैध मानते हुए मेरिट पर सुनवाई कर रहा है. इस बीच सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी है. इसे भी पढ़ें :  रांची">https://lagatar.in/hearing-on-pil-seeking-nia-probe-into-ranchi-violence-on-friday-high-court-urges-early-hearing/">रांची

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सरकार ने सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया है

उधर सरकार ने अदालत से शुक्रवार को होने वाली सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया है. सरकार ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा है कि  सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल अभी कोरोना पीड़ित हैं. महाधिवक्ता राजीव रंजन भी संक्रमित हो गये हैं. कहा कि दोनों फिजिकल सुनवाई में हिस्सा नहीं ले सकते. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गयी है. इस कारण इस मामले की शुक्रवार को होने वाली सुनवाई स्थगित की जाये. आज गुरुवार को प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि सरकार ने शुक्रवार को सुनवाई स्थगित करने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर की है, लेकिन सुनवाई स्थगित नहीं की जानी चाहिए. इस पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जब मामला कल सूचीबद्ध है तो इस पर आज बात नहीं होनी चाहिए. [wpse_comments_template]

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