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झारखंड विस नियुक्ति घोटाला : HC ने दोनों कमिटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश

Ranchi :  झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि इस मामले की अगली सुनवाई में जस्टिस विक्रमादित्य कमिटी की रिपोर्ट और जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय कमिटी की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाये. इसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल को निर्धारित की. विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने बहस की.

शिव शंकर शर्मा ने दाखिल की थी जनहित याचिका 

झारखंड विस में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के बीच में विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है. मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया. आयोग ने जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट भी सौंपी थी. जिसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. [wpse_comments_template]

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