Ranchi : झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि इस मामले की अगली सुनवाई में जस्टिस विक्रमादित्य कमिटी की रिपोर्ट और जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय कमिटी की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाये. इसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल को निर्धारित की. विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने बहस की.
झारखंड विस नियुक्ति घोटाला : HC ने दोनों कमिटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश
Last Updated: Mar 20, 2024 12:00 AM (IST)