Kolkata : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा संदेशखाली से गिरफ्तार किये गये एक टीवी पत्रकार को आज गुरुवार को जमानत दे दी. साथ ही अदालत ने संदेशखाली पुलिस थाने में शांतु पान के खिलाफ दर्ज मामले में आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
स्थानीय अदालत ने टीवी पत्रकार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था
न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को उसकी याचिका पर जमानत दे दी. जान लें कि पुलिस ने सोमवार को संदेशखाली से शांतु पान को गिरफ्तार किया था. उत्तर 24 परगना जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. पुलिस के अनुसार पान को एक महिला की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. महिला ने आरोप लगाया था कि वह उनके घर में जबरन घुस गया था.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिपोर्ट करने के अधिकार की सुरक्षा की
रिपब्लिक टीवी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिपोर्ट करने के अधिकार की सुरक्षा की है. इसे प्रेस फ्रीडम की जीत करार दिया. कहा कि ममता बनर्जी की संदेशखाली मुद्दे को दबाने की साजिश औंधे मुँह गिर गयी. बता दें कि रिपब्लिक की ओर से से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पैरवी की.