Ranchi : गलत खबर प्रकाशित कर न्यायिक अधिकारी की मानहानि करने के मामले में पत्रकार को जमानत मिल गयी है. इससे पहले इस मामले में तीन अभियुक्तों को ज़मानत मिल चुकी है. मानहानी का यह मामला गिरिडीह जिले के तत्कालीन सब जज चतुर्थ से जुड़ा हुआ है.
जानकारी के मुताबिक गिरिडीह जिले के तत्कालीन सब-जज चतुर्थ मोहम्मद नईम अंसारी ने जुलाई 2020 में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें सुनियोजित साजिश रच कर गलत ख़बर प्रकाशित कर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया गया था. सब-जज की शिकायत पर थाने में IPC की धारा 385, 500, 501, 502/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
प्राथमिकी की जांच के बाद पुलिस ने आरोपों को सही पाया. साथ ही अभियुक्तों के ख़िलाफ़ अगस्त 2023 में आरोप पत्र दायर किया. इसके बाद न्यायालय ने सितंबर 2023 में संज्ञान लेकर अभियुक्तों को समन जारी किया. लेकिन पत्रकार अदालत में हाजिर नहीं हुए. इसके बाद न्यायालय ने कार्यवाही जारी रखते हुए पहले जमानती और बाद में गैर जमानती वारंट जारी किया. गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पत्रकार ने समर्पण कर जमानत अर्जी दायर की. न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका श्रीवास्तव ने इसे स्वीकार करते हए पत्रकार को जमानत दे दी.

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