Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी द्वारा आयोजित सिविल जज जूनियर डिवीजन की पीटी परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न का उत्तर कोर्ट ने इंग्लिश ग्रामर के एक प्रश्न का सही उत्तर ए चुनने वाले अभ्यर्थियों को एक नंबर देने की बात कही है. इसके अलावा, बुकलेट ए से प्रश्न संख्या 74 एवं 96 को हटा दिया है. प्रश्नों की कुल संख्या और मार्किंग अब प्रश्नों की कुल संख्या 98 अंक की होगी और इसी पर मार्किंग होगी. कोर्ट ने जेपीएससी को परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों का फाइनल मार्क्स तैयार कर मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है. याचिका आंशिक रूप से स्वीकृत कोर्ट ने जेपीएससी को सभी कार्य चार सप्ताह में पूरा कर लेने को कहा है. कोर्ट ने प्रार्थियों की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकृत कर लिया है. क्या है मामला जेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था. पीटी परीक्षा 10 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी और उत्तर कुंजिका 13 मई 2024 को प्रकाशित हुई थी. पीटी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2 जुलाई 2024 को प्रकाशित हुआ था . इसे भी पढ़ें : ">https://lagatar.in/tribal-society-threatens-to-go-to-court-in-protest-against-flyover-ramp/">
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जेपीएससी सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा: हाईकोर्ट ने दो सवाल हटाये
