Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया है. गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत के पूर्व के आदेश के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के सचिव अदालत में सशरीर उपस्थित हुए.
जेपीएससी सचिव ने कोर्ट को बताया कि फूड सेफ्टी अफसरों को नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद कोर्ट ने उक्त याचिका निष्पादित करते हुए JPSC को यह आदेश दिया कि फूड सेफ्टी विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति जल्द की जाए.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हुए.
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