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15 दिन कोर्ट कार्य स्थगित करने को JSBC अध्यक्ष ने मांगी राय, कहा – संक्रमण के बाद सुविधाओं की गारंटी नहीं

Ranchi: झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने राज्य की मौजूदा स्वास्थ्य व्यस्था को देखते हुए सभी अदालतों की सुनवाई अगले 15 दिनों तक स्थगित करने की राय दी है. वहीं उन्होंने काउंसिल के अन्य सदस्यों से इस पर लिखित राय मांगी है. काउंसिल अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा अन्य सदस्यों से मंतव्य मिलने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे. और राज्य के सभी न्यायालयों में अगले 15 दिनों तक सभी तरह की सुनवाइयों पर रोक लगाने का आग्रह करेंगे.


सभी को संक्रमण से बताना है जरूरी - JSBC अध्यक्ष

JSBC अध्यक्ष के मुताबिक, अदालतों में सुनवाई स्थगित किये जाने के आग्रह के पीछे का मकसद अधिवक्ताओं और उनके क्लर्क को कोरोना के संक्रमण से बचाना है. क्योंकि अगर किसी अधिवक्ता या उनके क्लर्क को कोरोना का संक्रमण होता है तो राज्य में उन्हें बेहतर इलाज मिले इसकी गारंटी नहीं है.


वकीलों की मांग पर शुरू की गयी थी फिजिकल सुनवाई

यहां बता दें की पिछले दिनों हाईकोर्ट ने झारखंड की सभी अदालतों में एक बार फिर से वर्चुअल मोड़ में मुकदमों की सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. अगले आदेश तक राज्य की सभी न्यायालयों में सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई होगी. झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस बाबत सभी जिले के न्यायाधीशों को पत्र लिखकर वीसी के जरिए सुनवाई शुरू करने का निर्देश जारी किया था.

वहीं राज्य भर के वकील कोर्ट में फिजिकल सुनवाई की मांग कर रहे थे. जिसके बाद पिछले वर्ष कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन के करीब 10 महीनों के बाद झारखंड की अदालतों में मुकदमों की सुनवाई आमने-सामने शुरू की गयी थी. झारखंड हाईकोर्ट समेत राज्य की सभी जिला अदालतों में फिजिकल सुनवाई के लिए एसओपी भी जारी कर दी गयी थी.

एसओपी के मुताबिक, हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत अदालतों में मुकदमों की सुनवाई के दौरान सभी नियमों का पालन करना उचित किया गया था. लेकिन इस बीच एक बार फिर से कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण झारखंड हाईकोर्ट ने सभी अदालतों में एक बार फिर से वर्चुअल मोड में सुनवाई शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है.

 

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