- बिजली वितरण लाइसेंसी को टैरिफ निर्धारण के लिए देने होंगे 20 से 40 लाख
Ranchi : झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) ने टैरिफ निर्धारण, आवेदन शुल्क, लाइसेंस में संशोधन सहित अन्य मामलों के लिए फीस की नई दरें तय की है. आयोग के अनुसार, बिजली वितरण से जुड़े लाइसेंसी कंपनियों को टैरिफ निर्धारण के लिए न्यूनतम 20 लाख से अधिकतम 40 लाख रुपये देने होंगे. वहीं विवादों के निपटारे के लिए दो लाख लगेंगे.
शुल्क निर्धारण के लिए देने होंगे दो लाख
अगर बिजली कंपनियां शुल्कों, शर्तों आदि के निर्धारण के लिए आवेदन करेंगे तो दो लाख रुपए देने होंगे. वहीं लाइसेंस लेने के लिए आवेदन शुल्क और वार्षिक शुल्क के रूप में एक लाख रुपए देने होंगे. पूर्व से अनुमोदन की इच्छा रखने वाली कंपनियों के लिए आवेदन शुल्क पांच लाख रुपये रखा गया है. लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन देने पर एक लाख लगेंगे. लाइसेंस रद्द करने के लिए आवेदन देने पर एक लाख शुल्क लगेंगे.
थर्मल और हाइडल पावर लगाने के लिए 30 से 60 लाख
थर्मल प्लांट और हाइडल पावर(पनबिजली) प्लांट लगाने के लिए न्यूनतम 30 लाख और अधिकतम 60 लाख रुपये देने होंगे. यह फीस प्लांट की क्षमता के आधार पर निर्धारित होगा. विवादों के निर्णय के लिए सात लाख रुपए देने होंगे. टैरिफ आदेश या बिजली खरीद की समीक्षा के लिए आवेदन देने पर सात लाख लगेंगे. मुख्य विद्युत निरीक्षक के निर्णय के खिलाफ अपील पर 25 हजार रुपए देने होंगे.