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जेएसएलपीएस ने दिया स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने का आदेश, कर्मियों के लिए टीका अनिवार्य

Ranchi : 18 महीने से बंद झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (Jharkhand State Livelihood Promotion Society)-जेएसएलपीएस के स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जायेंगे. सेंटरों खुलने के साथ ही प्लेसमेंट गतिविधियां भी शुरू होंगी. जेएसएलपीएस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नैंसी सहाय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. यह आदेश सभी प्रोजेक्ट एजेंसियों और आरएसईटीआई (Rural Self Employment Training Institute)  निदेशकों के नाम जारी हैं, जिसमें कोविड के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात की गयी है. इन केंद्रों के खुलने से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, रौशनी योजना और आरएसईटीआई प्रशिक्षण दिया जायेगा. जारी आदेश में लिखा है कोविड 19 दिशा निर्देशों के साथ सामान्य एहतियात भी सेंटरों में अपनायें जायें. इसके लिये जेएसएलपीएस की ओर से विशेष निर्देश जारी किये गये हैं. एजेंसियों और निदेशकों को इसके लिए सुरक्षा, स्वच्छता के संबंध में तैयारी करनी चाहिए. इसे भी पढ़ें- सिरमटोली">https://lagatar.in/flyover-will-be-built-from-sirmatoli-chowk-to-mecon-four-lane-road-will-be-built-from-newari-to-namkum/124902/">सिरमटोली

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नये उम्मीदवारों के लिए योजना बनायें

इस आदेश में ट्रेनिंग सेंटर आने वाले नये उम्मीदवारों का भी जिक्र किया गया है. इसमें नये उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देने और सेंटर तक आवागमन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है, जो उम्मीदवार पहले भी ट्रेनिंग ले रहे थे, उनके लिये भी योजना बनाने का निर्देश है. बता दें, जेएसएलपीएस की ओर से राज्य के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग सेंटरों की संख्या जिलावार भिन्न है. इन सेंटरों की ओर से ट्रेनिंग के साथ उम्मीदवारों को रोजगार भी मुहैया कराया जाता है. जेएसएलपीएस के सेंटर एजेंसियां चलाती हैं. इसे भी पढ़ें- Tokyo">https://lagatar.in/tokyo-olympics-wrestlings-golden-journey-ends-ravi-dahiya-lost-in-the-final-won-the-silver-medal/124909/">Tokyo

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कर्मियों को कोविड टीका जरूरी

जारी दिशा-निर्देश में मुख्य रूप से केंद्र के कर्मियों को कोविड के दोनों टीके अनिवार्य रूप से लेने हैं. वहीं, ट्रेनिंग के लिए आने वाले उम्मीदवारों को एक टीका अनिवार्य है. कौशल विकास केंद्र में ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू होगी. कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन किया जाये. सेंटर में कर्मी और प्रशिक्षक समेत सभी लोग मास्क पहनेंगे. छात्रों को डिजिटल सामग्री दी जायेगी. रजिस्टर और सीसीटीवी की निगरानी में उपस्थिति अनिवार्य होगी. सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं. जिला प्रशासन की ओर से कभी भी सेंटरों की जांच की जा सकती है. उम्मीदवारों को माता-पिता की सहमति फॉर्म भरना जरूरी है. [wpse_comments_template]

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