परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा
इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है. इसे भी पढ़ें – गुमला">https://lagatar.in/28-girl-students-of-kasturba-school-in-gumla-are-victims-of-food-poisoning-condition-of-2-critical/">गुमलामें कस्तूरबा स्कूल की 28 छात्राएं फूड प्वाइजनिंग का शिकार, 2 की हालत गंभीर [wpse_comments_template]

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