Ranchi : झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कट ऑफ डेट निर्धारित करने और आवेदन की अनुमति देने को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का स्टैंड अब भी क्लियर नहीं है. जिसके कारण झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा निकाली गई वैकेंसी के फॉर्म भरने में विद्यार्थियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. साथ ही उम्मीदवार अब भी असमंजस में हैं. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उम्र सीमा का लाभ सभी पद के उम्मीदवारों को मिलेगा. लेकिन आयोग की ओर से सोमवार को जारी नोटिफिकेशन में केवल प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पद के उम्मीदवारों को ही उम्र सीमा का लाभ दिया गया है.
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क्या है पूरा मामला
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया. यह विज्ञापन पहले साल 2015 में फिर साल 2019 में निकाला गया था. साल 2019 में जब विज्ञापन निकाला गया था, तब उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र की गणना साल 2010 से की जा रही थी. यही विज्ञापन साल 2021 में निकाला गया, तब उम्र सीमा की गणना 01.08.2021 से करने की बात कही गयी. इसके बाद इसी उम्र सीमा के मामले को हाईकोर्ट तक ले जाया गया. जहां हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि उम्रसीमा की गणना साल 2010 से की जाये. लेकिन आयोग ने मात्र एक पद के लिए ही उम्र सीमा बढ़ाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी की है. इससे विद्यार्थियों में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
क्या कहा है हाईकोर्ट ने ऑर्डर में
उम्रसीमा से संबंधित मामले में आदेश देते हुए जस्टिस डॉ एस एन पाठक ने लिखा है कि
In view of the aforesaid order and last date for filling-up of the application form pursuant to advertisement No. 05/2021 shall be suitably extended for the present petitioners also and for all other candidates, whose cases are on similar footing and had applied pursuant to Advertisement No. 03/2019 and/or Advertisement No. 15/2015.
आयोग के नोटिस में क्या है
(1) झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की तिथि को दूसरी बार बढ़ाया. साथ ही हाईकोर्ट में दायर याचिका WP(C) No. 468/2022, Manoj Kumar Vs The State of Jharkhand & Ors. का हवाला देते हुए जारी अपने नोटिस में कहा कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना एक अगस्त 2010 से की जायेगी.
(2) झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी नोटिस में कहा है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद के लिए मात्र वैसे आवेदक जिनके द्वारा साल 2019 में निकाले गये विज्ञापन में आवेदन दिया गया था. उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना एक अगस्त 2010 से की जायेगी. इस पद के जो भी उम्मीदवार आवेदन करेंगे. उनके लिए उम्र सीमा की गणना तिथि यही होगी. इसके साथ ही अब तीन मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा.
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