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झारखंडः JTET परीक्षा पर सरकार की सीधी नजर, सीसीटीवी और वीडियोग्राफी अनिवार्य, जानें क्या है तैयारी

मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों से कहा कि जेटेट के लिए बनायी गयी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) में दिये गये निर्देशों का सख्ती से पालन हो.
 
सांकेतिक तस्वीर

Lagatar Desk-झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट)- 2026 राज्य के 986 परीक्षा केंद्रों पर एक नवंबर को होगी. परीक्षा के सफल संचालन और कदाचारमुक्त को लेकर मुख्य सचिव अविनाश कुमार की सीधी नजर है. शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ परीक्षा के संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए. इस बैठक में शिक्षा विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के अधिकारी भी शामिल थे. 

 

मुख्य सचिव ने कहा है कि जेटेट का सफल और निष्पक्ष आयोजन राज्य की छवि बेहतर बनाने का बड़ा अवसर है. इसमें किसी भी तरह की चूक या लापरवाही नहीं हो. मुख्य सचिव ने अफसरों से कहा कि जेटेट के लिए बनायी गयी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) में दिये गये निर्देशों का सख्ती से पालन हो.

 


सीसीटीवी और वीडियोग्राफी अनिवार्य

 

•    मुख्य सचिव ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि परीक्षा पूर्व सभी केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई, प्रकाश की व्यवस्था आदि की जांच कर लें. 

 

•    सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे सुनिश्चित किये जायें. वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी की व्यवस्था हो. 

 

•     परीक्षा से पहले जिलों के होटलों की जांच कराने और साइबर सेल के माध्यम से लगातार निगरानी रखे जाएं. 

 

•    अभ्यर्थियों की आवाजाही के मद्देनजर यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है.  


 
•    कदाचारमुक्त परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के ठोस इंतजाम किए जाएं. 

 

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं 

 

एक नवंबर को होने वाली परीक्षा में राज्य भर से करीब 5.65 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. इनमें प्राथमिक स्तर के लिए 1,95,935 और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 3,69, 113 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा के लिए कुल 986 केंद्र बनाये गये हैं. पहली पाली में कक्षा एक से पांचवीं तक और दूसरी पाली में कक्षा छह से आठवीं तक के शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन समेत किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. लेकिन एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे मूल वैध फोटो पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है.

 


रांची में 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा

इस बीच रांची के एसडीओ कुमार रजत ने धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू किया है.  निषेधाज्ञा सुबह साढ़े छह बजे से शाम साढ़े सात बजे तक प्रभावी रहेगी. रांची में सबसे ज्यादा 101 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं. इन केंद्रों पर लगभग 48,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.

 

 

 

 

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