Ranchi : झारखंड में गुटखा पर प्रतिबंध लगाये जाने को लेकर फरियाद फाउंडेशन की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका में राज्य में खुलेआम गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाये जाने की मांग की गयी थी.
उस मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के खाद एवं सुरक्षा सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था.
नवंबर के दूसरे सप्ताह में कोर्ट ने दी अगली तारीख
शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से खाद्य एवं सुरक्षा विशेष सचिव चंद्र किशोर उरांव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे. राज्य सरकार की ओर से दिये गये जवाब में गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध बताये जाने को माननीय खंडपीठ ने आश्चर्यजनक बताया और अविलंब अपने मातहत कर्मचारी को बाजार भेजकर गुटखा के कुछ नमूने मंगवाये.
इसके बाद खंडपीठ ने अधिकारी को दिखाया और पूछा कि यह किस प्रकार का प्रतिबंध है.
यह देख लीजिए, खाद एवं सुरक्षा विशेष सचिव ने माननीय खंडपीठ को आश्वस्त किया कि इसकी जांच कर अविलंब कार्रवाई की जाएगी. अदालत ने इसकी विशेष जांच कर विस्तृत रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह में की जाएगी.