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जज उत्तम आनंद केस: धनबाद कोर्ट ने किया चार्ज फ्रेम, IPC की धारा 302,201 और 34 के तहत आरोप गठित

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Ranchi/Dhanbad: धनबाद के दिवंगत जिला अपर न्यायाधीश उत्तम आनंद की मृत्यु मामले में धनबाद सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. धनबाद सिविल कोर्ट के एजेंसी 3 की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी लखन कुमार वर्मा एवं राहुल कुमार वर्मा के खिलाफ आरोप गठित कर दिया गया है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302,201 और 34 के तहत आरोप गठित किया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है. जानकारी के मुताबिक, दोनों ही आरोपियों पर साक्ष्य मिटाने का भी आरोप है. इसे भी पढ़ें - SP">https://lagatar.in/sp-amarjeet-balihar-murder-case-convicts-plead-release-in-high-court/">SP

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मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई थी मौत

बता दें कि धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद की मृत्यु हो गई थी. जज उत्तम आनंद रोज की तरह मॉर्निंग वाक करने अपने आवास से गल्फ ग्रांउड जा रहे थे. इसी दौरान रणधीर वर्मा चौक के आगे जज कॉलोनी मोड़ पर एक ऑटो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. जिसके बाद तुरंत उन्हें SNMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. इस घटना के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट इस पूरे मामले की जांच की मॉनिटरिंग कर रहा है. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. इसे भी पढ़ें – आरपीएन">https://lagatar.in/fear-of-rpn-effect-or-anti-incumbency-swami-prasad-maurya-left-padrauna-will-contest-from-fazilnagar/">आरपीएन

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