Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने कल्लू यादव हत्याकांड के दोषियों सुनील सिंह और अभिषेक पासवान उर्फ छोटू पासवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों को 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने सोमवार को दोनों को दोषी करार दिया था. बुधवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है. दोनों दोषी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. इस केस के तीसरे आरोपी प्रेम कुमार गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
प्राथमिकी के मुताबिक, तीन मार्च 2023 को अनिल कुमार उर्फ कल्लू यादव रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र स्थित अपने हार्डवेयर दुकान के बाहर चबूतरा पर बैठा था. इस दौरान अपराधियों ने उसे गोली मार दी थी. उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए मेडिका अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.
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