सिविल कोर्ट में आपसी सहमति से निपटा 30 वर्ष पुराना मामला
ये था मामला
दरअसल पिछले वर्ष नवंबर महीना में हिंदू वादी नेता कमलदेव गिरी की बम मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद उनके परिजन धरना पर बैठे थे. इस दौरान उनके परिजनों पूजा गिरी और उमानंद गिरी के साथ मारपीट हुई थी. जिसके बाद मारपीट में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. शुक्रवार को पूजा गिरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के एसपी को प्राथमिकी दर्ज करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई. पूजा गिरी की ओर से अधिवक्ता सूरज सिंह ने बहस की. इसे भी पढ़ें - अनंतनाग">https://lagatar.in/para-commando-operation-continues-in-anantnag-bombs-are-being-rained-from-drones-on-terrorists-hiding-on-the-hill/">अनंतनागमें पैरा कमांडो का ऑपरेशन जारी, पहाड़ी पर छिपे आतंकियों पर ड्रोन से बरसाये जा रहे बम [wpse_comments_template]
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