Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

कमलदेव गिरी हत्याकांड : पश्चिमी सिंहभूम SP को HC का निर्देश - दिवंगत नेता की बहन का FIR दर्ज करें

Advertisement
Advertisement
Ranchi : चक्रधरपुर के कमलदेव गिरी हत्याकांड के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. इस केस में आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आदेश दिया है. यहां बता दें कि हत्याकांड में गिरफ्तार अभियुक्तों के नार्कों टेस्ट की मांग के लेकर कमलदेव के परिजनों ने धरना दिया था. धरना के दौरान ही कमलदेव की बहन और अन्य के साथ मारपीट का मामला सामने आया था. जिसका आरोप पुलिस अधिकारियों पर लगा था. इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है. इसे भी पढ़ें -रांची">https://lagatar.in/thirty-year-old-case-settled-with-mutual-consent-in-ranchi-civil-court/">रांची

सिविल कोर्ट में आपसी सहमति से निपटा 30 वर्ष पुराना मामला

ये था मामला

दरअसल पिछले वर्ष नवंबर महीना में हिंदू वादी नेता कमलदेव गिरी की बम मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद उनके परिजन धरना पर बैठे थे. इस दौरान उनके परिजनों पूजा गिरी और उमानंद गिरी के साथ मारपीट हुई थी. जिसके बाद मारपीट में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. शुक्रवार को पूजा गिरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के एसपी को प्राथमिकी दर्ज करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई. पूजा गिरी की ओर से अधिवक्ता सूरज सिंह ने बहस की. इसे भी पढ़ें - अनंतनाग">https://lagatar.in/para-commando-operation-continues-in-anantnag-bombs-are-being-rained-from-drones-on-terrorists-hiding-on-the-hill/">अनंतनाग

में पैरा कमांडो का ऑपरेशन जारी, पहाड़ी पर छिपे आतंकियों पर ड्रोन से बरसाये जा रहे बम
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही