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कांड्रा लैंपस के बकायेदारों पर होगा केस, ऋण वसूली के लिए ब्याज में मिल रही है छूट

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Saraikela / Kandra : सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के अधीन संचालित कांड्रा लैंपस से वर्षों पूर्व ऋण लेकर चुकता नहीं करने वाले बकायेदारों पर कानूनी शिकंजा कसेगा. सभी बकायेदारों पर केस दर्ज किया जाएगा. कोरोना काल से ऋण वसूली की गति धीमी पड़ने के बाद लैंपस के जमा वृद्धि योजना प्रभाग की संचालन समिति ने आने वाले दिनों में सघन ऋण वसूली अभियान चलाने का निर्णय लिया है. इसके तहत बकायेदारों को ऋण वापसी के समय ब्याज में भारी छूट भी दी जा रही है. लंबे समय से लोन लेकर चुकता नहीं करने वाले सभी बकायेदारों की सूची लैंपस के सूचना पट्ट में लगाई जाएगी, जहां उनके द्वारा लिए गए मूल और ब्याज के साथ-साथ 31 मार्च 2021 की तिथि को बकाए कुल राशि का विवरण अंकित होगा. ऋण वसूली के लिए लैंपस के प्रतिनिधियों ने पूर्व में बकायेदारों के घर के कई चक्कर लगाए और उनसे ऋण की राशि वापस करने की अपील की. इसके बाद भी बकायेदारों ने गंभीरता नहीं बरती. इसके बाद उन्हें समय-समय पर कई नोटिस भी दी गई. इसके बावजूद 200 से अधिक वैसे भी लैंपस के डिफॉल्टर हैं जिन्होंने ऋण लेने के बाद केवल एक दो किस्त ही जमा की. ऐसे चिन्हित डिफॉल्टर्स की सूची को विहित प्रपत्र में रजिस्ट्रार रांची झारखंड तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी सरायकेला के साथ-साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार को दी गई है तथा सभी डिफॉल्टर पर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है.

ऋण राशि 31 अक्टूबर तक लौटाने पर ब्याज में छूट

इसके अलावा ऋण वसूली में तेजी लाने के लिए लैंपस ने 31 अक्टूबर तक ऋण राशि लौटाने पर ब्याज में भारी छूट देने का ऑफर पेश किया है. लंबे समय से ऋण नहीं चुकता करने वाले ऋणधारकों के लिए एक यह एक सुनहरा अवसर होगा. इसके अलावा वसूली के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी को अनुबंधित करने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है. [wpse_comments_template]  

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