Ranchi: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कनहर बराज के निर्माण को लेकर दिए गए आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार को इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करनी होगी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वन भूमि क्लीयरेंस, जमीन अधिग्रहण आदि कठिनाइयों के कारण इस परियोजना को पूरा करने में और समय लगना है, इसलिए इस जनहित याचिका को लंबित रखने का कोई कारण नहीं दिखता. इस जनहित याचिका को बंद की जाती है.
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बिल्डकॉन मामला: तीन निदेशकों को तीन साल की सजा सरकार की प्राथमिकता है पलामू प्रमंडल को पानी उपलब्ध कराना
कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने यह स्वीकार किया है कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले लोगों को सिंचाई सुविधाओं के साथ-साथ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
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मंत्री इरफान अंसारी ने कहा- मैं भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाऊंगा [wpse_comments_template]
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