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HC में कपिल सिब्बल की दलील, बाबूलाल JVM से जीतकर BJP में आये, इसलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा सकता

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की बेंच में एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा सूचना आयुक्त समेत अन्य बोर्ड और निगम में नियुक्ति को लेकर दायर PIL पर आज मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की. उन्होंने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के लिए बीजेपी ने नाम नहीं दिया है. इस पर भाजपा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता कुमार हर्ष ने कहा कि पहले ही नेता प्रतिपक्ष के लिए विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का नाम दिया जा चुका है. जिस पर वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जेवीएम पार्टी के विधायक चुने गये थे. भाजपा और जेवीएम के मर्जर मामले में अभी तक विधानसभा स्पीकर का कोई निर्णय नहीं आया है. नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसे व्यक्ति का नाम दिया जाना चाहिए जो बीजेपी से चुनाव लड़ा और जीता हो. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और नविन कुमार ने बहस की. अब अदालत इस जनहित याचिका पर 30 अगस्त को सुनवाई करेगा. इसे भी पढ़ें : बनहोरा">https://lagatar.in/banhora-to-pandra-bazar-committee-34-peoples-land-will-be-acquired-for-road-widening-and-strengthening/">बनहोरा

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