बीजेपी नेताओं ने ट्वीट कर शिकायत की थी
8 मई को भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव, डॉ. जितेंद्र सिंह, तरुण चुघ, अनिल बलूनी और ओम पाठक ने एक ट्वीट किया था और चुनाव आयोग को शिकायत की थी. जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 6 मई, 2023 की रात 9:46 बजे किए गए ट्वीट पर ध्यान दिलाया. बीजेपी की शिकायत के अनुसार, उपरोक्त ट्वीट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए (5) के तहत राजनीतिक दलों द्वारा ली गई अनिवार्य शपथ का उल्लंघन है.
कांग्रेस के ट्वीट में लिखा गया था
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने 6.5 करोड़ कन्नडिगों को एक बड़ा संदेश भेजा: कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी. उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए (5) में क्या कहा गया है कि संघ या निकाय कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगा.
विज्ञापन पर बीजेपी को भी नोटिस
कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. हाल ही में बीजेपी ने कांग्रेस के विज्ञापन पर आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग से शिकायत की थी. उसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी के समाचार पत्रों में दिए विज्ञापन को लेकर ईसीआई से शिकायत की है. कांग्रेस की शिकायत पर आयोग ने एक्शन लिया है और राज्य भाजपा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है. चुनाव आयोग ने बीजेपी को 9 मई की रात 8 बजे तक विज्ञापन में किए गए दावों के फैक्ट भेजने का वक्त दिया है. आयोग ने कहा- विज्ञापन में किए गए दावों की व्याख्या करें कि प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए क्यों नहीं कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए?
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