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कर्नाटक हिजाब विवाद : एक जज ने प्रतिबंध को सही माना, दूसरे ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रदद् कर दिया, मामला अब SC की बड़ी बेंच में

NewDelhi : कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आयी है. इस मामले में अब तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी. बड़ी बेंच का फैसला आने तक हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया. बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया. जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही करार दिया, लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा प्रतिबंध जारी रखने का आदेश रद्द कर दिया.

जस्टिस धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है

जस्टिस धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है. उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा बहुत अहम है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में. जान लें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन याचिकाओं पर आया, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गयी थी, जिसमें HC ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रहेगा लागू

कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला अभी लागू रहेगा, क्योंकि एक जज ने याचिका खारिज कर दी और दूसरे जज ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया. अब हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता है.   [wpse_comments_template]

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