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करूर रैली हादसा :  मद्रास हाई कोर्ट ने जांच के लिए SIT  गठित करने का निर्देश दिया, विजय को फटकारा

 Chennai :  अभिनेता से नेता बने विजय की करूर रैली को लेकर बड़ा अपडेट आया है. सर्वविदित है कि 27 सितंबर को हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. खबर है कि मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया है.

 

हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने करूर भगदड़ (Karur stampede) के सिलसिले में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) नेताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पार्टी प्रमुख विजय घटनास्थल से भाग गये और पार्टी ने खेद भी नहीं जताया. 

 

मदुरै पीठ ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग के नेतृत्व में  विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया गया है. गर्ग वर्तमान में उत्तरी क्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक हैं. दरअसल रैली में टीवीके के संस्थापक विजय को देखने-सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी.  अव्यवस्था के कारण वहां भगदड़ मची और 41 लोग मारे गये. 

 

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस एन सेंथिलकुमार ने करूर रैली मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिका में  कहा गया था कि भगदड़ के बाद दर्ज किये गये आपराधिक मामले में विजय का नाम क्यों नहीं शामिल किया गया.

 

अदालत द्वारा इस मामले से निपटने के तरीके के लिए टीवीके नेतृत्व की आलोचना की और फटकार भी लगाई. इसके अलावा   मदुरै बेंच ने आज ही इस मामले की जांच सीबीआई से कराने से इनकार कर दिया है,  

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