सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दो साल में 100 के 1100 करोड़ हो गये? आपने(ईडी) कहा था कि 100 करोड़ का मामला है,
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गयी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई शुरू की. केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से ASG राजू मौजूद कोर्ट पहुंचे. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को ईडी की ओर से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा एक नोट दिया गया.
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Delhi Excise Policy case | Enforcement Directorate (ED) tells Supreme Court that Arvind Kejriwal stayed at 7 star Grand Hyatt hotel during 2022 Goa Assembly election and its bill was paid by Chanpreet Singh, who allegedly accepted cash funds for AAP’s campaign.
ED tells Supreme… pic.twitter.com/2WCudxohs0
— ANI (@ANI) May 7, 2024
अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं
नोट में उन्होंने केजरीवाल की उस दलील का विरोध किया, जिसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी ने सरकारी गवाहों के बयानों को दबाया है. न्यायालय ने ईडी से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलों को पेश करने को कहा. साथ ही न्यायालय ने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की केस फाइल भी मांगीं. केजरीवाल को इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. वह अभी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 सितारा ग्रैंड हयात होटल में ठहरे थे और इसके बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह ने किया था, जिन्होंने कथित तौर पर आप के अभियान के लिए नकद धनराशि स्वीकार की थी.
ईडी ने कहा, यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है
ईडी ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हमें राजनीति की चिंता नहीं है, हमें सबूतों की चिंता है और हमारे पास सबूत हैं. ईडी के अनुसार शुरुआती चरण में अरविंद केजरीवाल पर फोकस नहीं था. ईडी उस पर गौर नहीं कर रही थी, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो उनकी भूमिका सामने आ गयी.
ASG एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि कि 100 करोड़ के हवाला ट्रांजेक्शन की बात सामने आयी है. कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद 1100 करोड़ अटैच किये जा चुके हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दो साल में 100 के 1100 करोड़ हो गये? आपने(ईडी) कहा था कि 100 करोड़ का मामला है, ये सैकड़ों करोड़ कैसे हो गये? इस पर ईडी ने जवाब दिया कि ये पॉलिसी के फायदे हैं. साथ ही कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की केस डायरी तलब की.
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध उनकी याचिका पर जवाब मांगा था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है और केजरीवाल के बार-बार समन की अवहेलना करने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं.
इससे पूर्व तीन मई को हुई सुनवाई में दो घंटे की बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लगने की संभावना है कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें.
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