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दिल्ली की अदालत से केजरीवाल को मिली जमानत, ईडी की डिमांड खारिज

  NewDelhi :  दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल को यह राहत दी. अदालत ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आग्रह भी खारिज कर दिया.                                                         ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

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ट्रायल कोर्ट ने कहा, शुक्रवार को बेल बॉन्ड को ड्यूटी जज के सामने पेश किया जायेगा

न्यायाधीश ने नियमित जमानत के लिए केजरीवाल द्वारा दायर किये गये आवेदन पर अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया. अदालत ने बुधवार को इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी. ईडी ने कोर्ट से अपील की कि बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाये ताकि आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके. जज ने कहा कि आदेश पर कोई स्टे नहीं होगा. ट्रायल कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार को बेल बॉन्ड को ड्यूटी जज के सामने पेश किया जाएगा. केजरीवाल शुक्रवार को जेल से बाहर निकल सकते हैं. माना जा रहा है ईडी केजरीवाल की रिहाई से पहले दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकती है, और निजली अदालत के आदेश पर रोक की मांग कर सकती है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. [wpse_comments_template]    

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