New Delhi : खबर है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर लगाये गये स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. केजरीवाल के वकीलों ने कल सुबह इस याचिका पर सुनवाई की अपील की है.
केजरीवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि, जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का तरीका कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट आदेश के विपरीत है. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
केजरीवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि, जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का तरीका कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट आदेश के विपरीत है. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
Delhi CM Kejriwal moves top court against HC’s interim stay on trial court’s order granting him bail in ED case linked to alleged excise scam
— Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2024
याचिकाकर्ता राजनीतिक व्यक्ति है, वह केंद्र की सत्ता पर काबिज सरकार का विरोधी है
कहा कि यह उस बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन करता है जिस पर भारत में जमानत के कानून आधारित हैं. आगे कहा गया है कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति है और केंद्र की सत्ता पर काबिज सरकार(मोदी) का विरोधी है. महज यह तथ्य उसके खिलाफ झूठा मामला बनाने का आधार नहीं हो सकता. यह भी कहा कि यह याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया से वंचित करने का आधार भी नहीं हो सकता.
हाईकोर्ट के इस आदेश ने न्याय को चोट पहुंचाई है
याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के इस आदेश ने न्याय को चोट पहुंचाई है. इससे याचिकार्ता को दुख पहुंचा है. कोर्ट के इस आदेश को एक पल के लिए भी जारी नहीं रखा जाना चाहिए. याद दिलाया कि अदालत ने बार-बार यह माना है कि स्वतंत्रता से एक दिन के लिए भी वंचित होना ज्यादती है. केजरीवाल ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द करे और उस पर रोक लगाये. याचिका में न्यायहित में याचिकाकर्ता की तत्काल रिहाई का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.
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