NewDelhi : कथित शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है. ईडी ने यह कहते हुए केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है. इससे पहले एक अप्रैल को केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया था. अदालत ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
दिल्ली की हाउस एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है। pic.twitter.com/Z3Acd1uJpu
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 15, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश
इधर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है, जिसमें कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था. अब इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जायेगी. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को सुनवाई के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग मामले केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था. कोर्ट ने कहा था कि बार-बार समन जारी किये जाने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास “कम विकल्प” बचे थे. हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद एजेंसी के हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ED को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब… pic.twitter.com/Zz1XWrJHcZ
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