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केजरीवाल की अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की याचिका की तुरंत सुनवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का  इनकार

  New Delhi : दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनने से इनकार कर दिया है. केजरीवाल ने अंतरिम जमानत   एक सप्ताह बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी.सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से  केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना पड़ेगा. केजरीवाल अंतरिम जमानत बढ़ाये जाने से संबंधित  दायर की गयी अपनी याचिका पर तुरंत सुनवाई चाहते थे, पर ऐसा हो न सका.                                                                                       ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/#google_vignette">

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SC  ने कहा, याचिका को सूचीबद्ध किये जाने का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच से तत्काल सुनवाई की मांग की. इस पर SC  ने कहा, याचिका को सूचीबद्ध किये जाने का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) करेंगे,  क्योंकि मुख्य केस में फैसला अभी सुरक्षित है. इस क्रम में  न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि जब पिछले सप्ताह मुख्य बेंच के जज जस्टिस दत्ता बैठ रहे थे,  उस समय याचिका दायर क्यों नहीं की. साथ ही कहा कि अब सीजेआई विचार करेंगे कि इस केस की कब सुनवाई होगी और कौन सी बेंच करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी

जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. साथ ही कहा था कि उन्हें 2 जून को सरेंडर कर फिर जेल होगा.  लेकिन सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि अंतरिम जमानत सात  दिनों के लिए बढ़ा दी जाये. इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल का वजन सात किलो कम हो गया है.  पार्टी ने इसे किडनी में गंभीर समस्या या कैंसर तक होने का लक्षण बताते हुए कहा था कि चिकित्सकों ने उन्हें PET-CT स्कैन सहित अन्य कई टेस्ट कराने को कहा है,  इसके लिए केजरीवाल को समय चाहिए. [wpse_comments_template]

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