Saraikela/Kuchai : सरायकेला-खरसावां जिला के कुचाई में ग्रामसभा मंच के तत्वावधान में मानकी मुंडा सभागार में शुक्रवार को पेसा दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. इर दौरान पेसा कानून के तहत तय किए गए विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया. बिरसा संस्था के प्रशिक्षक रमेश जेराय ने पेशा कानून 1996 की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पेसा कानून के तहत किए गए प्रावधानों को अक्षरशः लागू करने की मांग की. मानकी मुंडा संघ के कुचाई अंचल अध्यक्ष सुरेश चंद्र सोय ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में झारखंड पंचायतीराज अधिनियम का विस्तार असंवैधानिक है. झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के राज्य संयोजक सोहन लाल कुम्हार ने कहा कि आदिवासियों के लिए बनाए जा रहे कानूनों को सही ढंग से क्रियान्वित करने की मांग की.
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उन्होंने कहा कि वन अधिकार कानून 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है. लंबित वन पट्टा से संबंधित मामलों का निष्पादन पर जोर दिया. तोडांगडीह के मानसिंह मुंडा ने पेसा कानून, खुटकट्टी अधिकार, सीएनटी एक्ट 1908 के संबंध में जानकारी दी. वक्ताओं ने पेसा दिवस के उद्देश्य को पूरा करने पर बल दिया. कार्यशाला को झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के राज्य संयोजक सोहन लाल कुम्हार, डॉ शिवचरण हांसदा, प्रमुख करम सिंह मुंडा, सितंबर गुंदुवा, धर्मेंद्र सिंह मुंडा, डूबराय हेम्ब्रम, रामकृष्ण मुंडारी, डुबराय हेम्ब्रम, राहुल सोय, धनश्याम सोय, सुखराम मुंडा, सत्येंद्र कुम्हार आदि ने भी संबोधित किया.
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