![](https://lagatar.in/wp-content/uploads/2024/07/WEB-BANNER-021.jpg)
Ranchi : हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 17 नवंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है. 17 नवंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने हेहल अंचल के बजरा मौजा की खाता 140 की जमीन के जमाबंदी रद्द करने का आदेश दिया था. जिसके विरुद्ध श्याम सिंह के द्वारा LPA (लेटेस्ट पेटेंट अपील) दाखिल की गई थी. LPA पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई.
इसे भी पढ़ें –GOOD NEWS : पूर्व सैनिकों की संविदा के आधार पर SAP में 771 पदों होगी बहाली
इससे पहले वर्ष 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी
इससे पहले खुद को खाता 140 की भूमि का दावेदार बताने वाले चंदन कुमार ने वर्ष 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन ने 7 एकड़ जमीन का 83 साल का लगान रसीद एक ही दिन काटने का आदेश दे दिया था. जिस जमीन के संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है. वह रांची शहर से करीब 5 किमी दूर हेहल अंचल की है. जमीन बजरा मौजा में स्थित है. जमीन का कुल रकवा 7 एकड़ है. करोड़ों रुपये मूल्य की इस जमीन पर पुलिस की मौजूदगी में बाउंड्री हुई थी. जिसका भारी विरोध हुआ था. रजिस्ट्री होने के लगभग एक वर्ष बाद यह खुलासा हुआ है कि खाता 140 की जिस चर्चित भूमि का लगान निर्धारण के बिना रसीद निर्गत हुआ है, उसका मूल दस्तावेज ही रिकॉर्ड रूम में नहीं है.
बता दें कि खाता 140 की करीब 7 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री रवि भाटिया और श्याम सिंह के नाम पर चार अलग-अलग डीड के माध्यम से हुई है. इस भूमि का लगान रसीद रवि भाटिया और श्याम सिंह की रजिस्ट्री से एक दिन पूर्व ही निर्गत हुआ था. वर्ष 1938 से लेकर वर्ष 2021 तक का लगान निर्धारण किये बिना लगान रसीद जारी की गई थी. जिसके बाद प्रमंडलीय आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने इस जमीन की जमाबंदी के मामले में रांची डीसी छवि रंजन के आदेश को नियम विरूद्ध बताया था.
इसे भी पढ़ें – अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त- गढ़वा, पलामू और डाल्टनगंज DC को कहा, अवैध खनन न हो यह सुनिश्चित करें
![](https://lagatar.in/wp-content/uploads/2024/07/neta.jpg)
Leave a Reply