Vinit Abha Upadhyay Ranchi: पुंदाग मौजा के खाता नं 383 की जिस 10 एकड़ 50 डिसमिल भूखंड की जमाबंदी से संबंधित आवेदन को नगड़ी सीओ व रांची एलआरडीसी ने खारिज कर दिया था, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने उस भूखंड की जमाबंदी लाल यशवंत नाथ शाहदेव और लाल हेमंत नाथ शाहदेव के नाम पर करने का आदेश नगड़ी सीओ को दे दिया. रांची डीसी के इस आदेश को जहांगीर आलम ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की. मामले की पहली सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने उपायुक्त के जमाबंदी के आदेश पर रोक लगा दी. डीसी राहुल सिन्हा ने जिस व्यक्ति के पक्ष में आदेश पारित किया है, उसके आवेदन को सबसे पहले नगड़ी के अंचलाधिकारी (सीओ) ने 10 फरवरी 2010 को खारिज किया था. इसके बाद संबंधित पक्षकार ने अंचलाधिकारी के आदेश को भूमि उप समाहर्ता (एलआरडीसी) के न्यायालय में अपील दायर ( वाद संख्या 82 आर-15/2012/13) कर चुनौती दी. एलआरडीसी ने भी सीओ के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील वाद खारिज कर दिया. सीओ और एलआरडीसी के यहां से आवेदन खारिज होने के बाद डीसी की कोर्ट में दाखिल खारिज पुनरीक्षण (रिवीजन) वाद (संख्या 32 आर-15/2021/22) दायर किया गया. इस पर रांची डीसी ने 23 दिसंबर 2022 को 10.50 एकड़ भूमि की जमाबंदी लाल यशवंत नाथ शाहदेव और लाल हेमंत नाथ शाहदेव के नाम पर करने का आदेश पारित कर दिया.
पुंदाग मौजा खाता 383 : CO और LRDC ने आवेदन खारिज किया,रांची DC ने CO को दिया आदेश-10.50 एकड़ जमीन की जमाबंदी करो, HC ने लगाई रोक
Last Updated: Jul 18, 2023 12:00 AM (IST)