Khunti : जिले के न्यायालय-1 श्री संजय कुमार 2 के द्वारा महिला थाना खूंटी कांड संख्या 14/ 19 दिनांक 7.8.19 में अभियुक्त सुभाष साहू, ग्राम मालगो थाना लापुंग जिला रांची को धारा 4(2) पोस्को एक्ट में 20 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया साथ ही धारा 323 भादवी में 6 महीने का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. इस कांड में नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने के आरोप में दर्ज की गई थी. इसे भी पढ़ें- गिरिडीह">https://lagatar.in/giridih-not-a-single-corona-positive-in-the-investigation-of-556-people/">गिरिडीह
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खूंटी : शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से यौन शोषण, आरोपी को 20 वर्ष की सजा

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