Kiriburu (Shailesh Singh) : सोनुआ थाना कांड के दो अलग-अलग मामलों में छह लोगों को कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई है. सोनुवा थाना कांड संख्या-14/2022 धारा-376(3), भादवि 4/6 पोक्सो एक्ट के अभियुक्त मनोज जामुदा पिता स्व. नाइकी जामुदा, ग्राम खारीमाटी, पोटकासाई के विरूद्ध नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप दर्ज किया गया था. 27 मई 2022 को रात्रि में अभियुक्त पीड़िता को शादी करने के बहाने अपने घर ले गया और बहला-फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त मनोज जामुदा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त मनोज जामुदा को धारा-4(1) पोक्सो में 10 साल की कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई है.
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अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने हत्या मामले में सुनाई सजा
सोनुआ थाना काण्ड संख्या-26/2020, धारा-302, 201, 34, भादवि के अभियुक्त कोन्दा गोप पिता सिंघराय गोप, दशरथी हेम्ब्रम एवं माझी हेम्ब्रम पिता पातर हेम्ब्रम, गोमिया होनहागा पिता मसकी होनहागा एवं पातो होनहागा पिता मुकरू होनहागा, सभी ग्राम भुतनासा के विरूद्ध घर में सोये व्यक्ति की लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, चाईबासा ने अभियुक्तों को धारा-302, 201, 34, भादवि में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई है.