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किरीबुरु : मजदूरों की समस्याओं को लेकर की गयी बैठक

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Kiriburu :  किरीबुरु थाना प्रांगण में 12 अप्रैल को विशेष बैठक का आयोजन किया गया. बैठक का आयोजन करमपदा लौह अयस्क खदान के कुछ मजदूरों के ग्रेच्युटी, पीएफ व फाइनल पैसों के भुगतान से संबंधित मामलों के समाधान हेतु किया गया. बैठक जगन्नाथपुर के एसडीओ शंकर एक्का की अध्यक्षता में और किरीबुरु एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर, केन्द्रीय सहायक श्रमायुक्त सर्वेश कुमार, अंचलाधिकारी सुनील चन्द्रा, इन्स्पेक्टर वीरेन्द्र एक्का की मौजूदगी में की गई. इस दौरान शिकायत करने वाले उक्त खदान के दर्जनों मजदूरों की शिकायतें सुनी व कलमबद्ध की गई. मौके पर एसडीओ शंकर एक्का ने बताया की मामले की निश्पक्ष जांच व मजदूरों को न्याय दिलाने हेतु केन्द्रीय सहायक श्रमायुक्त को इसमें विशेष रूप से शामिल किया गया है. केन्द्रीय सहायक श्रमायुक्त ग्रेच्युटी, पीएफ जैसे मामलों के विशेषज्ञ हैं. इसे भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-charges-framed-against-25-including-former-nirsa-mla-arup-chatterjee/">धनबाद

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alt="" width="600" height="270" /> बैठक में उपस्थित मजदूर.[/caption]

मामलें की जांच सहायक श्रमायुक्त, एसडीपीओ किरीबुरु जल्द करेंगे प्रारंभ : एसडीओ

उन्होंने कहा कि उक्त खदान से जुड़े शिकायत करने वाले मजदूरों ने कितने दिन काम किये, काम के एवज में कंपनी ने उन्हें कितने पैसे दिये, ग्रेच्युटी के हकदार कौन-कौन मजदूर हैं, कितने मजदूरों को कंपनी ने ग्रेच्युटी व फाइनल पेमेंट की भुगतान की है अथवा नहीं. इन सारे मामलों की जांच मेरी अध्यक्षता में सहायक श्रमायुक्त, एसडीपीओ किरीबुरु जल्द प्रारंभ करेंगे. इस दौरान कंपनी प्रबंधन से हाजरी रजिस्टर, किये गये पैसों का भुगतान आदि का सारा रिकॉर्ड मंगाकर पूरे मामले की स्क्रूटनी की जायेगी. जिन मजदूरों का पैसा कंपनी के पास निकलेगा, उसे दिलाने का कार्य किया जायेगा. उन्होंने मजदूरों से कहा कि वे इस मामले को लेकर भविष्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान अथवा माल ढुलाई का कार्य उक्त खदान में प्रभावित करने आदि का कार्य नहीं करेंगे. ऐसे भी पंचायत चुनाव के मद्देनजर पूरे राज्य में धारा 144 लागू है. ऐसे में पांच लोगों से अधिक लोगों के इकठ्ठा होने, धरना, प्रदर्शन आदि आंदोलन करने पर प्रतिबंध है. इसे भी पढ़ें : बकोरिया">https://lagatar.in/jharkhand-news-bakoria-encounter-case-cbi-has-sought-viscera-report-of-all-the-12-killed-from-the-health-department/">बकोरिया

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किसी के बहकावे में न आयें : सर्वेश कुमार

  जिन मजदूरों को ऐसे मामले में उक्त कंपनी के खिलाफ शिकायत है वह काम से जुड़ी पूरी जानकारी व सूची किरीबुरु थाना और हमारे पास जल्द दें. ताकि उनके मामले की भी जांच व स्क्रूटनी की जा सके. सहायक श्रमायुक्त सर्वेश कुमार ने कहा कि शिकायत करने वाले मजदूरों के मामले की जांच ग्रेच्युटी एक्ट-1972 व पीएफ एक्ट-1952 के तहत की जायेगी. कम से कम पांच वर्ष तक एक कंपनी में नियमित रूप से काम करने वाले ग्रेच्युटी के हकदार होते हैं. इस मामले की जांच हेतु कंपनी प्रबंधन को शिकायत करने वाले मजदूरों से संबंधित सारे रिकॉर्ड लाने को कहा गया है. एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर ने मजदूरों से कहा कि आप लोगों के बहकावे में नहीं आयें बल्कि सही जानकारी हेतु सक्षम विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क करें. इसे भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/condition-of-trade-unions-in-dhanbad-less-work-more-talk/">धनबाद

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समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही संभव: एसडीपीओ

उन्होंने कहा कि किसी भी खदान का उत्पादन व माल ढुलाई प्रभावित करना अपराध है. आप अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा सकते हैं और एसडीओ से अनुमति के बाद ही धरना-प्रदर्शन जैसे आंदोलन कर सकते हैं. लेकिन समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बैठक से ही संभव होता है. इस दौरान थाना प्रभारी फिलमोन लकड़ा, महिला थाना प्रभारी आनंद एक्का, करमपदा माइन्स के महाप्रबंधक दिलीप मिश्रा, कुन्नू पटनायक, बसंती गुड़िया, शांति पूर्ति, राजेश मुंडा, मंगरा मुंडा आदि दर्जनों मौजूद थे. इसे भी पढ़ें : 7वीं">https://lagatar.in/hc-seeks-response-from-jpsc-on-petition-filed-against-revised-result-of-7th-to-10th-jpsc/">7वीं

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