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नाबालिग अवस्था में शादी करने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई
सभा में दोनों को समझाया गया कि दोनों ही नाबालिग है व कानूनी तौर पर वह शादी नहीं कर सकते हैं. इसलिए दोनों को बालिग होने तक शादी के लिये इंतजार करना होगा. साथ ही उन्हें कहा गया कि यदि वे दोबारा नाबालिग अवस्था में शादी करते हैं, तो दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान दोनों को निर्देश दिया गया कि वे एक-दूसरे से नहीं मिलेंगे. अंत में दोनों ने सहमति से निर्णय लिया कि वे बालिग होने के बाद ही शादी करेंगे तथा लड़की अपने घर माता-पिता के साथ जाएगी. इसे भी पढ़े : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-jdc-of-tata-steel-ld3-distributes-text-material-in-badedih-primary-school/">जमशेदपुर: टाटा स्टील LD3 के JDC ने बड़ेडीह प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री का किया वितरण
बाल विवाह करना कानूनन अपराध
आम सभा में दोनों को बताया गया कि बाल विवाह के दौरान लड़की का शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं होने के कारण बच्चे के जन्म के समय मां और बच्चे के लिए खतरा रहता है. इसलिए बाल विवाह न करने का सुझाव दिया गया. जब तक लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़का 21 वर्ष न हो जाये, तब तक शादी करना कानूनन अपराध है. इस बैठक में एस्पायर के प्रखंड समन्वयक (मनोहरपुर) राजेश लागुरी, मंजू सवैयां (सीएफ, नंदपुर), सुकराम चेरोवा (सीएफ, गंगदा), मनीष हेम्ब्रोम (सीएफ, राइकेरा) के अलावा महिला समूह व ग्रामीण मौजूद थे. इसे भी पढ़े : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-office-of-the-deputy-commissioner-of-state-tax-adityapur-zone-will-open-in-the-district/">आदित्यपुर: जिले में खुलेगा राज्य कर उपायुक्त आदित्यपुर अंचल का कार्यालय [wpse_comments_template]

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